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Monday 13 May 2019

निवारक निरोध अधिनियम , प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है

Asked By : Preeti  ( Ynot App )

निवारक निरोध अधिनियम (प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट) द्वारा क्या रोका जा सकता है ?

Options:

1) आजादी का हक
2) समानता का हक
3) संपत्ति का हक
4) शिक्षा का हक

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Answered By : Garima  (Top Voted)

Correct Answer: आजादी का हक

निवारक निरोध सावधानी बरतने के उद्देश्य से की गई ऐसी कार्रवाई है, जिसमें व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को भविष्य में अपराधिक उद्देश्य पूरा करने से रोकना है।

विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा कानून संविधान के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। अमेरिका में निवारक निरोध कानून संविधान का अंग नहीं है।

मगर आपातकालीन दशा में यहां पर फेडरल सिक्युरिटी अधिनियम, 1950 के तहत निवारक निरोध का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। भारत में निवारक निरोध कानून को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। ये प्रावधान शांति और आपातकालीन दोनों ही दशा में लागू होते हैं। भारत जैसे बहुलवादी राष्ट्र में कई बार ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचा सकती हैं। ऐसे समय में ‌तत्काल कार्रवाई करने के लिए निवारक निरोध के प्रावधान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

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